मण्डला जिला मजिस्ट्रेट ने जारी आदेश में कहा है कि कोविड.19 महामारी के रोकथाम की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक कार्य या त्यौहार का आयोजन नहीं करेगा तथा सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्तिए झांकी एवं ताजिए आदि स्थापित नहीं करेगा। मूर्ति एवं ताजियों के विसर्जन की व्यवस्था विकेन्द्रीकृत रूप से प्रशासन द्वारा बनाई जाने के फलस्वरूप व्यक्तिगत विसर्जन पर रोक लगाई जाती है। सार्वजनिक रूप से नदियों, तालाबों तथा अन्य स्त्रोतों पर आमजन का एकत्रित होना प्रतिबंधित किया गया है।
व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों का ब्यौरा संधारित करने के निर्देश
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह ने 22 अगस्त 2020 को मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु जारी दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जनसामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाए रखने तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग सामाजिक अलगाव के उद्देश्य से संपूर्ण जिले में लोक जीवन की सुरक्षा, सख्ती से कराने के लिए जिले की सीमा में तत्काल प्रभाव से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए उसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।